Income Tax Return Kaise bhare, Income Tax Return last date , इनकम टैक्स रिटर्न कैसे भरे, ITR भरने के लाभ
भारत सरकार की आयकर विभाग ने Assesment Year 2022-23 के लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2022 तय है | एक सर्वे के अनुसार लगभग देश के लगभग 54 प्रतिशत आयकरदाताओं ने अभी तक अपना रिटर्न दाखिल नहीं किया है| आयकरदाता 31 जुलाई 2022 से पहले अपना ITR return जमा कर दे अन्यथा जुर्माना लग सकती है |
इनकम टैक्स रिटर्न क्या है?
केंद्र सरकार देश के हर व्यक्ति की आमदनी पर कर वसूलती है| इसी कर को हम आयकर या इनकम टैक्स कहते हैं| भारत सरकार आयकर से होने वाली कमाई का इस्तेमाल जनता को सेवाएं देने और अपनी गतिविधियों के लिए करती है|

हर साल एक बार करदाता को आईटीआर फॉर्म में भारत सरकार की आयकर विभाग को आमदनी, निवेश , खर्च, और टैक्स देनदारी के बारे में बताना होता है | आईटीआर फॉर्म में दिए गए इन्ही जानकारी को इनकम टैक्स रिटर्न (आयकर रिटर्न ) कहा जाता है |
Highlights of Income Tax Return Kaise bhare
किसके बारे में है | इनकम टैक्स रिटर्न |
किस के दवारा लांच किया | भारत आयकर आयोग |
लाभार्थी | भारत के नागरिक |
उद्देश्य | भारत देश की तरक्की |
लाभ | आयकर के कमाई से देश की तरक्की के लिए जरुरी गतिविधिया |
श्रेणी | केंद्र सरकार की योजना |
आधिकारिक वेबसाइट | http://incometax.gov.in |
इनकम टैक्स रिटर्न का उद्देश्य
केंद्र सरकार द्वारा देश के नागरिको से कर वसूलने का मुख्य उद्देश्य है देश की तरक्की | आयकर से होने वाली कमाई का इस्तेमाल केंद्र सरकार देश की जनता को सेवाएं और सुविधा देने के लिए करती है | करदाता को वित्त वर्ष में अपनी नौकरी, कारोबार या पेशे से होने वाली कमाई के बारे में सरकार को जानकारी देनी होती है |आयकर के कमाई से ही केंद्र सरकार देश की तरक्की के लिए जरुरी गतिविधियों के लिए करती है|
समय पर इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लाभ
- आयकरदाता को जुर्माने से बचाया जाता है
- आयकरदाता के पास आसान ऋण प्राप्त करने की स्वीकृति होगी
- अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए आयकरदाता को आसानी से वीजा मिल जाएगा
आय में छूट की सीमा कितनी है?
नई कर व्यवस्था के अनुसार, देश में आय छूट की सीमा ₹ 2.5 लाख तय की गई है| यह भारत सरकार द्वारा तय की जाती है | आयकरदाता को उसके आय के अनुसार अलग अलग श्रेणी में रखा जाता है | अगर आयकरदाता की आय ₹ 2.5 लाख या उससे काम है तो उसे कोई कर नहीं देने होता है |
इनकम टैक्स रिटर्न कब दाखिल करें?
अगर किसी व्यक्ति की आय छूट की सीमा से अधिक है, तो वो व्यक्ति आयकर श्रेणी में आ जाता है | उस व्यक्ति को अपने आय के अनुसार टैक्स रिटर्न दाखिल करना होगा|
क्या इनकम टैक्स की दरें फिक्स हैं?
इनकम टैक्स की दरें फिक्स की डरे फिक्स नहीं रहती | व्यक्ति की आय के स्तर के अनुसार कर की दरें भिन्न होती हैं। व्यक्ति की आय आय बढ़ने पर कर की दर बदल जाती है
समय पर इनकम टैक्स रिटर्न नहीं करने पर कितनी पेनल्टी (लेट फीस) लगेगी?
- अगर आयकरदाता की वार्षिक आय 5 लाख रुपये से अधिक है, तो उस आयकरदाता को 5000 रुपये का जुर्माना भरना होगा
- अगर आयकरदाता वार्षिक आय 5 लाख रुपये से कम है तो उस आयकरदाता को 1000 रुपये लेट फीस के रूप में जुर्माना देना होगा
इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए किन डाक्यूमेंट्स की जरुरत होगी?
इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए निम्नलिखित डाक्यूमेंट्स की जरुरत होगी|
- नौकरी पेशा आयकरदाता को ऑफिस से मिले फॉर्म 16की जरुरत होगी
- फॉर्म 26 अस ,
- अगर बैंक में फिक्स्ड डिपाजिट है तो उसपर मिलने वाले डिविडेंड की रकम की टीडीएस सर्टिफिकेट
- इसके अलावा करधारक अपने प्रॉपर्टी , शेयर्स , गोल्ड ,म्यूच्यूअल फंड्स की बिक्री से होने वाला लाभ का सर्टिफिकेट
- अगर आयकरदाता का विदेश में प्रॉपर्टी है तो उसका भी जिक्र करना चाहिए | ऐसा नहीं किया तो १० लाख तक की पेनल्टी चुकानी पद सकती है
इनकम टैक्स रिटर्न कैसे भरे ?
ऑनलाइन फाइलिंग से घर बैठे बहुत ही कम समय में आसानी से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया जा सकता है|
- सबसे पहले आपको आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा
- लॉगिन के बाद आप View रिटर्न्स/फॉर्म पर क्लिक करके अपना पिछले e-फाइल किये गए टैक्स रिटर्न्स देख सकते है
- अब इस पेज पर आप असेसमेंट ईयर ,ITR फॉर्म नंबर ,फाइलिंग टाइप को ओरिजिनल /रिवाइज्ड रिटर्न्स का चयन करिये
- अंत में Continue पर क्लिक करे अब एक नया पेज खुल जायेगा
- नए पेज पर मांगी गई जानकारी ध्यानपूर्वक भरिये और Continue करिये |
- इसके बाद टैक्स पेड और वेरिफिकेशन का पेज खुलेगा , जहा अपने हिसाब से विकल्प का चयन करना होगा
- अंत में आप प्रीव्यू करके फॉर्म को चेक कर ले की साडी जानकारी सही भरी है या नहीं
- अगर फॉर्म में भरी गई जानकारी सही है तो सबमिट पर क्लिक करे अन्यथा फॉर्म में जानकारी को सही करे|
आयकर विभाग से नोटिस कब आता है?
आयकर विभाग हर व्यक्ति की एक निश्चित सीमा से अधिक के नकद लेनदेन पर नजर रखता है।
यदि आयकरदाता अपने आयकर रिटर्न (आईटीआर) फाइलिंग में ऐसे लेनदेन का उल्लेख नहीं करता है, तो उसे नोटिस मिलने की संभावना है
आशा करते है आपको इस लेख को पढ़ कर अपना सवाल Income Tax Return Kaise bhare का जवाब मिल गया होगा | इसी तरह के जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिये धन्यवाद|
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